गोहर में लघु बचत समिति की दुकानों की नीलामी सूचना, जानें क्या है पक्रिया

गोहर मंडी अपडेट्स / गोहर
गोहर (मंडी) उप मण्डल कार्यालय गोहर में लघु बचत समिति की 5 दुकानें नई बनाई गई है जिनकी खुलीबोली (Open auction) अधोहस्ताक्षरी द्वारा 03-01-2024 को प्रातः 11:00 बजे इस कार्यालय के मीटिंग हाल में निश्चित की गई है। लघु बचत समिति की दुकानों को किराये पर देने के लिए मु० 20,000/-रू की धरोहर राशी रखी गई है। उक्त दुकानों हेतु बोलीदाता आवेदक / व्यक्ति द्वारा दिनांक 02-01-2024 सांय 5 बजे तक मु0 20,000/- रू० की धरोहर राशी बैंक ड्राफ्ट (SDM cum-Chairman Bachat Bhavan Samiti Gohar), आवेदन पत्र व आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले आवेदक / व्यक्ति को लघु बचत समिति की दुकान मासिक दर से किराया आधार पर ईकरारनामे अनुसार आवंटित की जाएगी। प्रत्येक दुकान की बोली लोक निर्माण विभाग द्वारा निधारित किए गए मासिक किराऐ के अनुसार कमानुसार लगाई जाएगी दूसरी मंजिल की सीढियों की तरफ से पहली दुकान 8 नम्बर होगी तथा इसके बाद की दुकानें इसी कम में शुरू की जाएगी। जिन आवेदकों / व्यक्तियों को दुकानें आवंटित नहीं होगी उन आवेदकों / व्यक्तियों की राशी बोली के उपरान्त वापिस लौटा दी जाएगी। अतः इच्छुक आवेदकों / व्यक्तियों से आग्रह है कि वे इस कार्यालय में उक्त तिथि व समय तक अपनी राशी मु0 20,000/-रू० बैंक ड्राफ्ट, आवेदन पत्र व आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। आवंटन की शर्ते आप किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते है। अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताए बोली को रद्द करने का अधिकार होगा।
आबंटन की शर्तेः-
1. आरम्भिक बोली लोक निर्माण विभाग द्वारा निधारित किए गए मासिक किराऐ के अनुसार मु0 2450/- रू० होगी इससे कम की बोली मान्य नहीं होगी। सफल बोलीदाता को मु0 20,000/-रू० जमानत राशि इस कार्यालय में जमा करवानी होगी तथा इकरारनामा देना होगा। यदि कार्य सन्तोषजनक पाया गया तो आगामी तीन वर्ष हेतु इकरारनामा पुनः किया जाएगा।
2. सफल बोलीदाता उक्त दुकानों का इस्तेमाल सिर्फ कानूनी वैद्य व्यवसाय के लिए ही कर सकता है यदि सफल बोलीदाता द्वारा कोई गैर कानूनी / अवैध गतिविधि या उक्त दुकान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दी जाती है तो उससे दुकान को तुरन्त खाली करवा दिया जाएगा तथा उसकी जमानत व अग्रिम राशि जब्त कर दी जाएगी।
3. सफल बोलीदाता को तीन माह का किराया अग्रिम देना होगा तथा हर महिने मासिक किराया अग्रिम रूप में 7 तारिख से पहले जमा करवाना होगा। यदि किराया निर्धारित समय अवधि में जमा नहीं करवाया जाता है तो कान्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जएगा तथा सफल बोलीदाता की जमानत राशि भी जब्त कर दी जाएगी।
4. दुकान में प्रयोग होने वाली बिजली पानी की व्यवस्था सफल बोलीदाता को स्वंय करनी होगी, तथा इसके अत्तिरक्ति पानी व बिजली के बिलों का भुगतान भी स्वंय करना होगा।
5. सफल बोलीदाता दुकान की उचित सफाई व रख रखाव के लिए स्वंय उत्तरदायी होंगें। यदि सम्पति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी भरपाई जमानत राशि से की जाएगी।
6. जमानत राशि कान्ट्रैक्ट अवधि समाप्त होने के एक माह बाद वापिस की जाएगी। यदि दुकान को नुकसान पहुंचाया गया होगा तो भरपाई जमानत राशि से की जाएगी।
7. किराए में प्रति तीन वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
8. दुकान को किराए पर देने का अन्तिम फैसला अधोहस्ताक्षरी का होगा तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिया गया फैसला सभी के लिए मान्य होगा।
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