फेसबुक अकाउंट बंद करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को बहाली के आदेश

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नीरज भारती, बलदेव कुमार उर्फ बंटी सिराजी और पूर्व उप महाधिवक्ता विनय शर्मा के फेसबुक अकाउंट बंद करने के मामले में प्रदेश सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार बिना ठोस आधार और तथ्यों के किसी भी व्यक्ति का सोशल मीडिया अकाउंट मनमाने तरीके से बंद नहीं कर सकती। अदालत ने निर्धारित समय के भीतर संबंधित अकाउंट बहाल करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न होने पर सरकार पर मुआवजा लगाने की चेतावनी भी दी है।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के फेसबुक अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार के कहने पर मेटा कंपनी ने उनके अकाउंट बंद किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमानी कार्रवाई बताते हुए अकाउंट बहाल करने की मांग की है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि अदालत में पेश नहीं हुआ। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं, प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिवादियों की ओर से संयुक्त जवाब दाखिल किया गया है। कुछ अन्य प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।

एक अन्य मामले में अदालत को बताया गया कि मेटा कंपनी को भेजा गया नोटिस दिए गए पते पर कंपनी नहीं मिलने के कारण तामील नहीं हो सका। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को दो दिन के भीतर कंपनी का सही पता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मेटा को दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मेटा को भेजे गए टेकडाउन नोटिस से संबंधित दस्तावेज और जानकारी मांगी थी। अदालत ने पूछा था कि क्या फेसबुक अकाउंट बंद करने की कार्रवाई में आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(डी) का पालन किया गया है। इसके अलावा नोटिस जारी करने वाले अधिकारी को अधिकृत करने के लिखित आदेश, उसका नाम, पद और रैंक तथा कंटेंट हटाने के लिए इस्तेमाल की गई कानूनी धारा का ब्योरा भी मांगा था। अदालत ने हटाए गए कंटेंट के सटीक यूआरएल और लिंक भी पेश करने के निर्देश दिए थे।

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